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हरियाणा में दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का मासिक शुल्क माफ

हरियाणा में साढ़े 9 लाख उपभोक्ताओं को राहत

हरियाणा सरकार एक किलोवाट के कनेक्शन पर 115 रुपये मासिक शुल्क वसूलती है। हरियाणा सरकार ने साल 2024 के बजट में मासिक शुल्क हटाने की घोषणा की थी। इस घोषणा को सरकार ने अब लागू करने का फैसला किया है। बिजली निगम के अधिकारियों ने बताया कि अगले बिल में मासिक शुल्क जुड़कर नहीं आएगा। सरकार ने यह फैसला उस वक्त लागू किया है, जब लोकसभा के नतीजे सरकार के उम्मीद के विपरीत आए हैं।

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